मा0 न्यायालय बलिया द्वारा हत्या के अपराध में 02 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी व अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया



बलिया पुलिस द्वारा अभियान के तहत जनपद में महत्वपूर्ण चिन्हित मुकदमे में प्रभावी पैरवी कर अभियोग में त्वरित निस्तारण हेतु चलाये गये अभियान के क्रम में मानिटरिंग सेल, अभियोजक, अपर निदेशक अभियोजन व पैरोकारों की प्रभावी पैरवी के चलते थाना उभांव पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 370/2015 धारा 328/302/201 भा.द.वि में माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0-02 बलिया द्वारा  अभियुक्तगण 1. मन्टू कुमार पुत्र जयराम 2. सीताराम पुत्र स्व0 उचित राम को धारा 328 भादवि के अपराध में प्रत्येक अभियुक्त को  07 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनायी  गयी व 1000/- रू0 अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया। अर्थ दण्ड न अदा करने पर 02 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।

धारा 302 भादवि के अपराध में प्रत्येक अभियुक्त को  आजीवन कारावास की सजा सुनायी  गयी व 1000/- रू0 अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया। अर्थ दण्ड न अदा करने पर 02 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।

धारा 201 भादवि के अपराध में प्रत्येक अभियुक्त को 03 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनायी  गयी व 500/- रू0 अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया। अर्थ दण्ड न अदा करने पर 01 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

धारा 392 भादवि के अपराध में प्रत्येक अभियुक्त को 05 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनायी  गयी व 500/- रू0 अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया। अर्थ दण्ड न अदा करने पर 01 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

गौरतलब है कि जनपद पुलिस द्वारा उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार पुलिसकर्मियों के साक्ष्य शीघ्र न्यायालय में निस्तारण कराने पर बल दिया जा रहा है जिसके चलते नतीजे सामने आ रहे हैं।


*सोशल मीडिया सेल*

  *जनपद-बलिया*



Comments