बलिया : इच्छुक कृषक फसल का बीमा 30 जून तक अवश्य कराये : इन्द्राज



बलिया। फसल बीमा योजना के अन्तर्गत औद्यानिक फसल केला हेतु जनपद के तीन विकास खण्ड- मुरलीछपरा, सीयर एवं सोहाव में केला की खेती करने वाले समस्त कृषकों को सूचित करते हुए उप कृषि निदेशक इन्द्राज ने बताया कि 30 जून तक अपने नजदीकी बैंक शाखा अथवा जन सेवा केन्द्र के माध्यम से अपनी फसल का बीमा करा सकते है। योजना स्वैच्छिक है, बीमा न कराने के इच्छुक ऋणी कृषक 30 जून से 7 दिन पूर्व अपनी बैंक शाखा को लिखित रूप से अवगत करा दे, अन्यथा बैंक द्वारा उनका प्रीमियम काट लिया जायेगा। बीमा कराने हेतु आधार कार्ड, भूस्वामित्व दस्तावेज/खतौनी, बैंक पासबुक, कृषक द्वारा स्व-प्रमाणित फसल बुवाई प्रमाण पत्र, कृषक का मोबाईल नम्बर आवश्यक है। केला फसल हेतु फसल की प्रति हे० कुल बीमित धनराशि रू0 1.5 लाख का 5 प्रतिशत प्रीमियम की धनराशि रू0 7500/- जमा करना होगा। प्रतिकूल मौसमीय स्थितियो यथा कम वर्षा, बेमौसम/अधिक वर्षा, पाला, कम व अधिक तापमान, आर्द्रता आदि से नष्ट होने की सम्भावना के आधार पर कृषकों, जिनके द्वारा फसल का बीमा कराया गया है, को बीमा कवर के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी।



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