उत्तर प्रदेश में नाइट कर्फ्यू का ऐलान, रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला


लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने ओमीक्रोन के बढ़ते खतरे को लेकर शुक्रवार को बड़ा फैसला लिया है। सरकार के अनुसार, 25 दिसंबर से प्रदेश में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाने का एलान किया गया है। वहीं, शादी- बारात के आयोजनों में कोविड प्रोटोकॉल के साथ 200 लोगों की अनुमति होगी। 

यूपी में रैलियों पर लगे रोक 

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने देश व विदेशों में कोरोना के नए वैरिएंट ओमिक्रॉन के प्रसार को देखते हुए प्रधानमंत्री और चुनाव आयुक्त से यूपी विधानसभा चुनाव कुछ समय के लिए टालने का आग्रह किया है। कोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में लोगों को कोरोना की तीसरी लहर से बचाने के लिए राजनीतिक दलों की भीड़ एकत्रित करने वाली चुनावी रैलियों पर रोक लगाई जाए।

कोर्ट ने सुझाव दिया कि राजनीतिक दलों से चुनाव प्रचार टीवी व समाचार पत्रों के माध्यम से करने को कहा जाए। साथ ही प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि राजनीतिक दलों की चुनावी सभाओं व रैलियों को रोकने के लिए कड़े कदम उठाएं। यह भी कहा कि प्रधानमंत्री चुनाव टालने पर भी विचार करें क्योंकि जान है तो जहान है। 

यह बात न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव ने गैंगस्टर एक्ट के एक आरोपी की जमानत अर्जी पर पारित आदेश में कही है। उन्होंने प्रयागराज के कैंट थाने में दर्ज मामले के आरोपी संजय यादव की जमानत मंजूर कर ली है।

कोर्ट ने कहा कि आज इस न्यायालय के समक्ष लगभग 400 मुकदमे सूचीबद्व हैं। इस न्यायालय के समक्ष नित्य इसी प्रकार मुकदमे सूचीबद्व होते हैं जिसके कारण अधिक संख्या में अधिवक्ता उपस्थित होते हैं और उनके बीच किसी भी प्रकार की सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होती। न्यायमूर्ति ने कहा कि अधिवक्ता आपस में सटकर खड़े होते हैं। जबकि कोरोना के नए वैरिएंट के मरीज बढ़ते जा रहे हैं और तीसरी लहर आने की आशंका है।





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