कंबाइन हार्वेस्टर मशीन में सुपर स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम लगाना होगा अनिवार्य

 



किसानों को जुर्माना से बचने के लिए बताये ट्रिप्स

बलिया। शासन के आदेशानुसार फसल अवशेष/पराली जलाना प्रतिबंधित कर दिया गया है। पराली प्रबंधन हेतु कंबाइन हार्वेस्टर मशीन के साथ सुपर स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। सुपर स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम लगाकर कंबाइन से कटाई करने पर फसल अवशेष/धान की पराली जलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, बल्कि कटाई के बाद खेत में मौजूद पर्याप्त नमी का उपयोग कर किसान भाई सुपर सीडर से सीधे अपने खेत की बुवाई करें, इससे बीज व उर्वरक की एक साथ लाइन से बुवाई हो जाएगी तथा फसल अवशेष भी सुपर सीडर से लगे रोटावेटर से पराली काटकर मिट्टी में मिला दी जाती है, जो शीघ्र ही जैविक खाद बन जाती है। इस प्रकार सुपर सीडर से बुवाई करने से लागत में कमी के साथ-साथ यूरिया की भी बचत होती है। फसल अवशेष जलाने पर जुर्माने का प्राविधान है, जलाने की घटना सीधे सेटेलाइट से फोटो के माध्यम से पकड़ ली जाती है। जिसे जलाने वाले कृषक से प्रतिघटना 05 हजार से 15 हजार तक जुर्माना वसूला जाता है।

उप कृषि निदेशक इंद्राज ने बताया है कि खेत में पराली/फसल अवशेष कदापि न जलाएं, जिससे पयार्वरण प्रदूषण को कम करने के साथ मृदा के सुधार से फसल की पैदावार में बढोत्तरी होगी। ग्राम करमौता नवानगर में सुपर सीडर से बुवाई करने वाले कृषक हैं श्री धनंजय कुमार राय पुत्र श्री राजेंद्र राय इनके द्वारा अवगत कराया गया कि वे कभी भी धान की पराली खेत में नहीं जलाते हैं यह भी अवगत कराया कि सुपर सीडर खेत में उपलब्ध नमी से एक बार में ही गेहूं की बुवाई कर लेता हूँ, जिसे बीज और खाद सदी गहराई पर पड़ने से फसल की पैदावार 15 से 20% अधिक होती है तथा फसल अवशेष खेत में मिल जाने से जमीन उपजाऊ बनी रहती है तथा किसान भाई धान की फसल के बाद लागत कम करने हेतु सीधे सुपर सीडर से बुवाई करें तथा जुर्माना देने से बचें। 



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