बलिया : मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना का लाभ उठायें

 


बलिया। राज्य सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अन्तर्गत शिक्षित बेरोजगार तथा परम्परागत कारीगरों को अपने ही ग्राम में विभिन्न स्वरोजगार स्थापना हेतु स्थानीय बैंको के माध्यम से अधिकतम दस लाख तक ऋण दिये जाने का प्राविधान है। इस योजना के अन्तर्गत सामान्य जाति के पुरूष लाभार्थियों को पूजीगत ऋण पर चार प्रतिशत की वार्षिक ब्याज दर पर तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, भूतपूर्व सैनिक, दिव्यागों एवं महिला को शून्य प्रतिशत ब्याज पर बैंको के माध्यम से उ०प्र० खादी तथा ग्रामोद्योग बार्ड द्वारा ऋण उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना हेतु लाभार्थी (महिला एव पुरुष) की उम्र 18 से 50 वर्ष निर्धारित है।

जिला ग्रामोद्योग अधिकारी आरएस प्रजापति ने बताया है कि जिले के इच्छुक लाभार्थी विभाग की वेबसाईट www.upkvib.gov.in पर आनलाईन आवेदन कर सकते है। आवेदन के दौरान आपेक्षित दस्तावेज जैसे कि आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, कार्यस्थल का नजरी नक्शा, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, प्रोजक्ट रिपोर्ट आदि की आवश्कता होगी। आवदेन पत्र आनलाईन करने की अन्तिम तिथि 15 अक्टूबर तक निर्धारित है। आवेदन पत्र आनलाईन करने के उपरान्त आवेदन पत्र की हार्ड कापी एवं आवश्यक दस्तावेज दो प्रतियों में जिला ग्रामोद्योग कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा। विशेष जानकारी हेतु जिला ग्रामोद्योग कार्यालय रामपुर उदयभान मोबाइल नम्बर- 7408410763 पर सम्पर्क किया जा सकता है।



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