बलिया : निर्मित केबिल टेलीविजन 02 सितम्बर तक अर्थदण्ड माफी योजना का लाभ उठायें

बलिया। डिप्टी कमिश्नर वाणिज्य कर अधिकारी चन्द्र प्रकाश ने बताया कि निर्मित केबिल टेलीविजन नेटवर्क नियमावली 1997 में 31 दिसंबर 2020 तक निर्धारित समस्त आदेशों से सृजित मांग पर लंबित ब्याज पर अर्थदण्ड माफी योजना लागू की गई है, और यह योजना शासनादेश जारी होने की तिथि 03 मार्च 21 से 03 माह तक की अवधि के लिए प्रभावी थी। जिसमें मूल बकाया राशि एक लाख तक ब्याज की माफ की जाने वाली राशि 100 प्रतिशत और केवल बकाया न जमा करने का आरोपित अर्थ की माफ की जाने वाली राशि 100 प्रतिशत, 10 लाख से अधिक एक करोड़ तक ब्याज की जमा की जाने वाली राशि 10 प्रतिशत ब्याज की माफ की जाने वाली राशि 90 प्रतिशत तथा केवल बकाया न जमा करने पर अधिरोपित अर्थ की माफ की जाने वाली राशि 100 प्रतिशत एक करोड़ से अधिक रुपए 5 करोड़ तक ब्याज की जमा की जाने वाली राशि 50 प्रतिशत ब्याज की माप की जाने वाली राशि 50 प्रतिशत, केवल बकाया न जमा करने पर आरोपित अर्थ की माफ की जाने वाली राशि 100 प्रतिशत, 5 करोड़ से अधिक ब्याज की जमा की जाने वाली राशि 90 प्रतिशत ब्याज की माफ की जाने वाली राशि 10 प्रतिशत, केवल बकाया न जमा करने पर अधिरोपित की माफ की जाने वाली राशि 100 के होगी। इस योजना के अंतर्गत सरकारी/अर्द्ध सरकारी विभागों एवं निगमों/उपक्रम एवं व्यापारियों जिनके विरूद्ध 01 दिसंबर, 2020 तक पारित मांग पर लाभ देय होगा। संबंधित योजना का लाभ 02 सितंबर तक उठाया जा सकता है।



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