महिला सांसद को छह महीने जेल की सजा, लगा था रिश्वत आरोप


हैदराबाद: तेलंगाना के महबूबाबाद से तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) की सांसद मलोथ कविता को 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान मतदाताओं को रिश्वत देने के आरोप में एक स्थानीय अदालत ने छह महीने की कैद की सजा सुनाई है. सांसदों/विधायकों से संबंधित मामलों की सुनवाई करने वाली अदालत ने उन पर 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है. 

मामले में दूसरी आरोपी हैं टीआरएस सांसद 

टीआरएस सांसद इस मामले में दूसरी आरोपी हैं. पहला आरोपी पार्टी का कार्यकर्ता शौकत अली है. जज ने दोनों आरोपियों को छह माह का साधारण कारावास और दस हजार रुपए जुर्माना भरने का निर्देश दिया है. पुलिस ने बताया कि यह मामला चुनाव अधिकारियों की शिकायत के बाद भद्राद्री-कोठागुडेम जिले में बर्गमपहाड़ पुलिस ने दर्ज किया था. यह मामला उनके लिए वोट मांगने वाले पार्टी के एक कार्यकर्ता से संबंधित है.

हाई कोर्ट में करूंगी अपील : कविता 

जज सीएच वीआरआर वरप्रसाद की तरफ से फैसला सुनाए जाने के दौरान दोनों आरोपी अदालत में मौजूद थे. कोर्ट ने उन्हें IPC की धारा 171 ई (रिश्वत के लिए सजा) के तहत दोषी ठहराया है. सज़ा के बाद कविता ने समाचार एजेंसी पीटीआई-भाषा से कहा है कि उन्हें जमानत मिल गई है और इस विषय पर हाई कोर्ट में अपील करेंगी. 

बता दें कि जब आरोपी शौकत अली पर मुकदमा चलाया गया, तो उसने स्वीकार किया कि उसने सांसद मलोथ कविता की तरफ से दिए गए पैसे को वोटरों को प्रभावित करने के लिए बांटा था.





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