बलिया : एकमुश्त समाधान योजना का लाभ उठायें

बलिया। जिला समाज कल्याण अधिकारी  अभय कुमार सिंह ने बताया है कि उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड द्वारा अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को आर्थिक उत्थान हेतु उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0 के माध्यम से ऐसे अनुसूचित जाति के व्यक्ति जो इस विभाग के बकायेदार हैं उनको नवीन "एकमुश्त समाधान योजना के तहत शासन द्वारा विशेष सुविधा देकर मात्र तीन साल, पांच साल अथवा दस साल के ऋण अदायगी पर मात्र तीन वर्ष, पांच वर्ष का साधारण ब्याज लेकर बकाये खाते को बन्द करने के निर्देश दिये गये हैं यथा-यदि विभाग से दस हजार रूपये का ऋण लिया गया है तो तीन वर्ष का साधारण ब्याज रूपये-1200 लगाकर मात्र 11200 रूपये में पने ऋण की अदायगी की जा सकती है। शासन द्वारा यह योजना 10 मार्च से 30 अप्रैल 2021 तक मान्य है।



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