बलिया। जनपद में प्रभावी पैरवी हेतु चलाये जा रहे अभियान, पैरोकारों की मासिक गोष्ठी व मॉनिटरिंग सेल के प्रभावी पर्यवेक्षण व विशेष लोक अभियोजन के प्रभावी पैरवी के चलते माननीय न्यायालय ASJ/FTC II बलिया (श्री नितिन कुमार ठाकुर) द्वारा 308, 323, 504, 506 भादवि के अपराध में *04 अभियुक्तों 1. मन्तोष वर्मा पुत्र बरमेश्वर वर्मा 2. सुशील वर्मा पुत्र बरमेश्वर वर्मा 3. प्रदीप वर्मा पुत्र स्व0 भगत वर्मा 4. राजू वर्मा पुत्र अनन्त वर्मा समस्त नि0गण सियरहिया थाना रेवती बलिया को 03-03 वर्ष के कारावास की सजा सुनायी गयी।* इसके साथ ही प्रत्येक अभियुक्तगणों को 40-40 हजार रू0 के जुर्माने से दण्डित किया गया जो अभि0गण द्वारा जुर्माने की राशि पीड़ित पवन वर्मा को 01 माह के अन्दर देनी होगी।
संक्षिप्त विवरणः- उपरोक्त अभियुक्तगण द्वारा दिनांक 06.06.2016 को पुरानी रंजिश को लेकर वादी तथा वादी के लड़के को लाठी डण्डा से मारना पीटना तथा भद्दी भद्दी गाली देना व जान से मारने की धमकी देना। मु0अ0सं0-309/16 ST NO-141/17 धारा 308, 323, 504, 506 भादवि थाना रेवती जनपद बलिया।
गौरतलब है कि जनपद पुलिस द्वारा उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार पुलिसकर्मियों के साक्ष्य शीघ्र न्यायालय में निस्तारण कराने पर बल दिया जा रहा है जिसके चलते नतीजे सामने आ रहे हैं।
*सोशल मीडिया सेल*
*जनपद-बलिया*
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