ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कराने के लिए नहीं लगाने पड़ेंगे आरटीओ के चक्कर, घर बैठे कर सकते हैं आवेदन

नई दिल्ली। कोरोना काल के दौरान बहुत से वाहन चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस (DL) एक्सपायर हो गए। मगर महामारी के प्रकोप के चलते भीड़ से बचने के लिए लोग आरटीओ कार्यालय से बचते दिखे। इसी बीच सरकार ने भी इसकी वैधता तिथि बढ़ाकर 31 मार्च तक कर दी है। अगर आपने अभी तक अपने डीएल को रिन्यू नहीं करा रहे हैं और आरटीओ में लगने वाली लंबी कतारों के झंझंट से बचना चाहते हैं तो आप घर बैठे इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। जिसमें आप 30 दिनों के अंदर नया डीएल पा सकते हैं।

डीएल रिन्यू कराने की प्रक्रिया

1.ड्राइविंग लाइसेंस को ऑनलाइन रिन्यू कराने के लिए सड़क परिवहन मंत्रालय की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें। 

2.यहां आपको अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना होगा। यहां आपको सर्विसेस ऑन ड्राइविंग लाइसेंस विकल्प पर क्लिक करना होगा। 

3.अब एप्लीकेशन फॉर्म जरूरी डिटेल्स भरकर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। 

4.ऑनलाइन प्रोसेस पूरे होने के बाद आपका नया ड्राइविंग लाइसेंस 30 दिन के अंदर आपके पते पर पोस्ट के जरिए भेजा जाएगा। 

5.अगर आपकी उम्र 40 साल से ज्यादा है और आपका ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर्ड हो गया है तो इसके रिन्यूअल के लिए फार्म ए1 भरकर डॉक्टर से सर्टिफाइड कराना होगा। इसे ऑनलाइन आवेदन के समय डाॅक्यूमेंट्स के साथ लगाना होगा।

इन डॉक्यूमेंट्स की पड़ेगी जरूरत नए डीएल के लिए आवेदन करने एवं रिन्यूअल के लिए रेजिडेंस प्रूफ यानि स्थाई पते का प्रमाणपत्र, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, आदि में से किसी एक की फोटोकॉपी एवं आयु प्रमाण पत्र के तौर पर आप बर्थ सर्टिफिकेट, हाईस्‍कूल की मार्कशीट या सर्टिफिकेट, पैन कार्ड आदि की कॉपी और पासपोर्ट साइज फोटो की जरूरत होगी।




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