यूपी पंचायत चुनाव : ग्राम प्रधान और बीडीसी का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे कर्जदार

अगर आप पंचायत चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं तो जान लीजिए कि जिन लोगों पर सरकारी कर्ज है वह इस चुनाव को नहीं लड़ सकेंगे. ग्राम प्रधान, बीडीसी मेंबर, वार्ड सभासद, जिला पंचायत सदस्य और क्षेत्र पंचायत सदस्य पद के लिए आवेदन करने से पहले जान लें कि जिन लोगों पर सरकारी कर्ज है वह लोग इन पदों के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे।

इन दिनों पंचायत चुनाव की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं. तैयारियों की समीक्षा करते हुए सहारनपुर जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने निर्देश दिए हैं कि चुनाव आयोग के हरेक आदेशों का पालन किया जाए। यह भी कहा गया है कि जाे लाेग चुनाव के लिए आवेदन करेंगे उन्हें नोड्यूज देना होगा. ग्राम पंचायत चुनाव के लिए ऐसे लोग आवेदन नहीं कर सकेंगे जिन पर सरकारी कर्ज है।

पंचायत चुनाव अब दूर नहीं हैं. पंचायती राज विभाग में इन दिनों पंचायतों के पुनर्गठन का काम चल रहा है. 22 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच यह कार्य पूरा होना है. इसके बाद 20 जनवरी तक परिसीमन की प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जाएगा. यह कार्य पूरा होने के बाद राज्य स्तर पर पंचायतों के आरक्षण की प्रक्रिया 21 जनवरी से 30 जनवरी के बीच पूरी कर ली जाएगी. यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद जिला स्तर पर आरक्षण प्रक्रिया 21 फरवरी तक पूरी हाेगी.




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