विधवा और दिव्यांग का बंजर ज़मीन के पट्टे में अब पहला हक़


लखनऊ। गांव में बंजर भूमि का पट्टा किया जाता है। अब  बंजर भूमि के पट्टे में विधवा और दिव्यांग को पहला हक मिलेगा। फिर अन्य लोगों की बारी आएगी। अभी तक विधवा और दिव्यांग को पट्टा देने में कोई आरक्षण नहीं था। यूपी सरकार ने विधवाओं व दिव्यांगों को पट्टे में प्राथमिकता का रास्ता साफ कर दिया है।


सरकार ने राजस्व संहिता में संशोधन कर विधवाओं व दिव्यांग व्यक्तियों को भूमि में पट्टे में प्राथमिकता या अधिमान देने का रास्ता साफ कर दिया है। राजस्व संहिता की धारा 126 में पट्टा आवंटन के लिए वरीयता क्रम तय किया गया है। गांव की भूमि प्रबंधन समिति इसी क्रम में पट्टे पर निर्णय करती है। सरकार ने वरीयता क्रम में नए प्रावधान को जोड़ते नई व्यवस्था में विधवा, दिव्यांग व्यक्तियों को प्राथमिकता देने की व्यवस्था कर दी है।


उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1952 लागू होने के बाद से ही सीलिंग लैंड, अवैध कब्जा से मुक्त एवं अन्य तरीकों से प्राप्त बचत भूमि के आवंटन एवं प्रमाण पत्र जारी किए जाने की परंपरा की नींव पड़ी।


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