क्षतिपूर्ति के लिये अपराध से पीड़ित व्यक्ति की पहचान जरूरी


जागरूकता के लिये ददरी मेला में पहुँचे न्यायाधीशगण

 

बलिया । जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा ददरी मेला में लगाए गये विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर से लाभप्रद जानकारियां देने न्यायाधीशगण भी शुक्रवार को ददरी मेला में पहुंचे। 

प्राधिकरण की सचिव श्रीमती रिचा वर्मा,  सिविल जज जूनियर डिवीजन एफटीसी अरुण कुमार गुप्ता, सिविल जज जूनियर डिवीजन अवनीश कुमार मिश्रा ने शिविर से मेला में आये लोगो को क्षतिपूर्ती के सम्बंध में विस्तार से जानकारियां दी । 

   सचिव रिचा वर्मा ने कहा कि अपराध से पीड़ित व्यक्तियों के लिये क्षतिपूर्ति की धनराशि निर्धारित है । क्षतिपूर्ति पाने के लिये अपराधी की पहचान जरूरी नही है । बल्कि अपराध से पीड़ित व्यक्ति की पहचान जरूरी है । इसके लिये अलग-अलग धनराशि निर्धारित है । उन्होंने कहा कि अपराध से पीड़ित व्यक्ति की आप मदद कर सकते है । शिविर से 14 दिसम्बर को दीवानी न्यायालय में लग रहे राष्ट्रीय लोक अदालत की जानकारी भी दी गयी। इससे संबंधित पम्पलेट का वितरण भी मेला क्षेत्र में कराया गया ।

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