अब दूध बेचना नहीं होगा आसान, बने यह सख्त नियम, वरना भरना पड़ेगा लाखों का जुर्माना


दूध की बढ़ती घटनाओं से निपटने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग ने गोरखपुर में कड़ी नियमावली लागू करने की तैयारी की है. इस नई पहल के तहत सभी दुग्ध विक्रेताओं को ID कार्ड जारी किया जाएगा.

गोरखपुर : मिलावटी दूध की बढ़ती घटनाओं से निपटने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग ने गोरखपुर में कड़ी नियमावली लागू करने की तैयारी की है. इस नई पहल के तहत सभी दुग्ध विक्रेताओं को ID कार्ड जारी किया जाएगा. इसके साथ ही जिन डेयरियों के दूध की बिक्री 500 लीटर से अधिक है, उन्हें लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा.

ID कार्ड रखना होगा अनिवार्य

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने दूध और दूध से बने उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इन नियमों को सख्ती से लागू करने का फैसला लिया है. हाल ही में केंद्रीय राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल ने लोकसभा में बताया कि UP में दूध में मिलावट के मामले सबसे अधिक पाए जाते हैं. वहीं सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा डॉ. सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि रजिस्ट्रेशन के लिए 100 रुपये की फीस निर्धारित की गई है. इसके साथ ही सभी दुग्ध विक्रेताओं को ID कार्ड रखना अनिवार्य होगा.

खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम अब दुग्ध विक्रेताओं का रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित करने के लिए शिविर आयोजित करेगी, जहां विक्रेताओं का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा. जिन विक्रेताओं का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा. उन्हें पहले नोटिस दिया जाएगा और उनका दूध जब्त कर लिया जाएगा. इसके बाद भी अगर वे नियमों का पालन नहीं करते तो, उनके खिलाफ न्यायालय में मामला दर्ज कर दोषी पाए जाने पर दो लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है.

साभार - news18





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