बलिया। धर्मेन्द्र कुमार सिंह, जिला कृषि अधिकारी ने बताया है कि जनपद के समस्त उर्वरक बिक्रेताओं को निर्देशित किया जता है कि कृषकों को उर्वरक का विक्रय, आधार एवं खतौनी के आधार पर की जाय एवं एक कृषक को एक बार में 2-3 बोरी से अधिक उर्वरक का वितरण न की जाय। जिससे अनुपातिक रूप से सभी कृषकों को आवश्यकता के अनुरूप उर्वरक की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। जनपद के कतिपय कृषकों द्वारा यह शिकायत की जा रही है कि उर्वरक विकताओं द्वारा अनावश्यक रूप से यूरिया के साथ अन्य उत्पाद की भी टैगिंग की जा रही है। ऐसी स्थिति में कार्यालय में लिखित रूप से शिकायत प्राप्त होती है तो आपके विरुद्ध उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। सभी उर्वरक बिक्रेता उर्वरक ब्रिकी करते समय उर्वरक ब्रिकी पर्ची अनिवार्य रूप से जारी की जाय तथा सभी कृषक बन्धुओं से अनुरोध है कि एक साथ उर्वरक क्रय न करके आवश्यकतानुसार उर्वरक क्रय कर प्रयोग करे जिससे सभी कृषकों को आवश्यतानुसार उर्वरक उपलब्ध करायी जा सके।
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