लखनऊ, दिनांक: 31 मई, 2022। उत्तर प्रदेश के मा० मुख्यमन्त्री जी के निर्देशों के क्रम में निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग उत्तर प्रदेश ने प्रदेश के सभी जनपदीय ज्येष्ठ खान अधिकारियों/खान अधिकारियों/खान निरीक्षकों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वह, उपखनिजों के अवैध परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण हेतु खनन क्षेत्र के निकासी स्थल पर सघन जांच अनिवार्य रूप से करें।
खनन मुख्यालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों में कहा गया है कि जनपद स्तर पर उपखनिजों के अवैध परिवहन/ओवरलोडिंग पर प्रभावी नियंत्रण किये जाने हेतु यह आवश्यक है कि अवैध परिवहन/ओवरलोडिंग के वाहनों की सघन जॉच खनन क्षेत्रों के निकासी स्थल पर ही की जाय। जांच हेतु इन्टीग्रेटेड माइनिंग सर्विलांस सिस्टम के अन्तर्गत बालू/मौरम के प्रत्येक खदानों पर कैमरा यूक्त वे ब्रिज, मुख्य मार्गों पर मानव रहित ए आई/आई ओ टी आधारित चेक गेट्स लगाये गये हैं तथा प्रत्येक जनपदों को एम चेक एफ युक्त आर एफ आई डी हैंड हेल्ड रीडर उपलब्ध कराये गये हैं।
जारी निर्देशों में कहा गया है कि खनन क्षेत्र से वैध परिवहन प्रपत्र के बिना कोई खनिज वाहन न निकले। प्रत्येक खनिज वाहनों का Weighment अनिवार्य रूप से किया जाय तथा Weigh Slip व ई- एम0एम0 -11 की मात्रा के अनुरूप ही उपखनिजों का परिवहन सुनिश्चित किया जाय।
बिना नम्बर प्लेट/फर्जी नम्बर प्लेट/धुंधले नम्बर प्लेट के साथ उपखनिज का परिवहन करने वाले वाहनों को खनन क्षेत्र पर ही चिन्हित कर निरूद्ध किया जाय तथा यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि ऐसे वाहनों को परिवहन प्रपत्र निर्गत न हो।
खनन क्षेत्र में स्थापित तौल मशीन पर लगे कैमरों के पोजिशन की जाँच की जाय तथा कैमरे का पोजिशन इस प्रकार हो कि वे ब्रिज पर खनिज वाहन का तौल करते समय उस वाहन का नम्बर प्लेट स्पष्ट रूप से प्रदर्शित हो तथा वाहन का पिछला भाग (Back side) स्पष्ट रूप से दिखे जिससे की लदे हुए उपखनिज की मात्रा का आंकलन सही ढंग से हो सके।
ऐसे प्रत्येक खनिज वाहन, जिनके विरूद्ध पूर्व में निर्गत ई-नोटिस का बकाया हो, संज्ञान लेकर वसूली की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।
यह भी अपेक्षा की गई है कि खदानों की जांच स्वयं सुनिश्चित करेगें तथा जांच एवं सूचना के प्रेषण में किसी प्रकार की शिथिलता न बरती जाय।
बी एल यादव
सूचना अधिकारी।
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