बलिया : अनुसूचित जाति समुदाय के लोगों के लिए सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं


बलिया। जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) अभय कुमार सिंह ने बताया है कि सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों के आर्थिक उत्थान हेतु उ०प्र० अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिo द्वारा अनुसूचित जाति के व्यक्तियों/ परिवार जिनकी ग्रामीण क्षेत्र में वार्षिक आय–46080.00 रूपये एवं नगरीय क्षेत्र में वार्षिक आय 56460.00 रूपये से कम है, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने हेतु महत्वपूर्ण योजनाएं संचालित है। सभी योजनाओं में आधार कार्ड पहचान पत्र, दो फोटो तथा तहसील स्तर से प्राप्त आय, निवास एवं जाति प्रमाण पत्र आदि संलग्न करना आवश्यक है। निगम द्वारा संचालित योजना  पं0 दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना (स्वतः रोजगार योजना) योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति के पात्र व्यक्तियों को उद्योग/व्यवसाय संचालित करने हेतु राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से रुपये-20000.00 से लेकर रूपये 1500000.00 तक की योजनाए स्वीकृत करायी जाती हैं, जिसमे नियमानुसार मार्जिन मनी देय है तथा रूपये 10000.00 अनुदान के रूप में दिया जाता है। इसी प्रकार नगरीय क्षेत्र दुकान निर्माण योजना के अंतर्गत ऐसे अनुसूचित जाति के पात्र परिवार जिनके पास 13.32 वर्गमीटर व्यवसायिक स्थल पर भूमि उपलब्ध हैं, उन्हें स्वयं द्वारा दुकान निर्माण कराने हेतु दो किश्तों में (58500+19500) कुल 78000.00 रूपये उनके खाते में भुगतान कर दुकान का निर्माण कराया जाता है, जिसमें रूपये 10000.00 अनुदान एवं रूपये-88000.00 बिना ब्याज का ॠण होता है। जिसकी अदायगी 120 मासिक किश्तों में करनी होती है। इसमें तहसील द्वारा निर्गत आय, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड तथा भूमि का प्रपत्र एवं तहसील द्वारा प्राप्त जमीन का नजरी नक्शा आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है। लॉन्ड्री एवं ड्राईक्लीनिंग योजना के अंतर्गत धोबी/अनुसूचित जाति के आर्थिक उत्थान हेतु विभाग द्वारा लॉण्ड्री एवं ड्राईक्लीनिंग योजना संचालित है, जिसकी योजना लागत 216000.00 रूपये तथा 100000.00 रूपये हैं। जिसमें क्रमशः रूपये-10000.00 अनुदान एवं 208000.00 तथा 90000.00 रूपये बिना ब्याज का ऋण होता है। ऋण की अदायगी के क्रम में आवेदन से एक सरकारी सेवक की गारन्टी भी ली जाती है। ऋण की अदायगी 60 समान मासिक किश्तों में करनी होती है। सिलाई/टेलरिंग शॉप योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति के युवक/युवतियों के आर्थिक उत्थान हेतु विभाग द्वारा सिलाई/टेलरिंग शॉप योजना संचालित है, जिसकी परियोजन लागत-20000.00 रूपये है, जिसमे 10000.00 रूपये अनुदान धनराशि एवं 10000.00 रूपये बिना ब्याज का होता है, जिसकी अदायगी 38 समान मासिक किश्तों में करनी होती है।

उक्त समस्त योजनाओं में लाभ प्राप्त करने हेतु ग्रामीण क्षेत्र के पात्र व्यक्ति अपने विकास खण्ड में कार्यरत ग्राम विकास अधिकारी/सहायक विकास अधिकारी (स०क०) अथवा खण्ड विकास अधिकारी से एवं नगरीय क्षेत्र के पात्र व्यक्ति जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) पदेन जिला प्रबन्धक उ०प्र० अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिo, बलिया कार्यालय में सहायक प्रवन्धक अथवा किसी कार्यालय सहायक से जानकारी प्राप्त कर उक्त योजनाओं में आवेदन कर सकते।



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