बलिया : मा0 न्यायालय द्वारा हत्या के अपराध में 06 अभियुक्त को आजीवन कारावास


बलिया। बलिया पुलिस द्वारा अभियान के तहत महत्वपूर्ण मुकदमों में प्रभावी पैरवी कर त्वरित निस्तारण हेतु चलाये गये अभियान के क्रम में मानिटरिंग सेल, सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी, विशेष लोक अभियोजक, संयुक्त निदेशक अभियोजक व पैरोकारों की प्रभावी पैरवी के चलते थाना उभांव जनपद बलिया पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 431/2014 धारा 197/198/149/302/120बी/379 भा.द.वि में माननीय न्यायालय ASJ/FTC II बलिया  द्वारा  अभियुक्तगण 1. राजेश सिंह उर्फ चिन्टू सिंह पुत्र योगेन्द्र सिंह 2. अनूप सिंह पुत्र रवीन्द्र सिंह 3. प्रवीण तिवारी उर्फ सोनू पुत्र ब्रिजेश तिवारी 4. धनन्जय सिंह पुत्र राजेन्द्र सिंह समस्त निवासीगण वासतरॉव थाना मधुबन जनपद मऊ 5. सम्पूर्णानन्द यादव उर्फ वुआ पुत्र उमाशंकर यादव निवासी कघरापुर थाना मधुबन जनपद मऊ 6. स्वामीनाथ तुरहा पुत्र नामधरी निवासी वेलौकी थाना मधुबन जनपद मऊ को 148 भादवि के तहत दोषी पाते हुए 02 (दो) वर्ष के कारावास से दण्डित किया गया।

302/120बी भादवि के तहत दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं 50,000/- रू0 (पच्चास-पच्चास हजार रू0) के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया। अर्थ दण्ड अदा न करने पर प्रत्येक दोषसिद्ध अभियुक्तगण को  06-06 माह  का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

थाना उभांव पर ही पंजीकृत मु0अ0सं0- 521/14 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट व मु0अ0सं0- 157/15 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट भी उपरोक्त मुकदमें से संबंधित थे। जिसका निस्तारण एक साथ मा0 न्यायालय द्वारा किया गया है। 

जिसके क्रम में सत्र परीक्षण संख्या 37/2015 के मामले में दोषसिद्ध प्रवीण कुमार तिवारी उर्फ सोनू को धारा 3/25 आयुध अधिनियम के अपराध मे दो वर्ष का कठोर कारावास एवं 5000/- (पांच हजार रुपये) के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया । अर्थ दण्ड अदा न करने पर दोषसिद्ध को  03  माह  का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

इसी क्रम में सत्र परीक्षण संख्या 204/2015 के मामले में दोषसिद्ध धनन्जय सिंह उर्फ बब्बल को धारा 3/25 आयुध अधिनियम के अपराध मे दो वर्ष का कठोर कारावास एवं 5000/- (पांच हजार रुपये) के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया । अर्थ दण्ड अदा न करने पर दोषसिद्ध को  03  माह  का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

निर्णय दिनांकः- 26.04.2022

संयुक्त निदेशक अभियोजक-श्री सुरेश कुमार पाठक

ADGC Criminal:- श्री सुधीर कुमार मिश्रा

गौरतलब है कि जनपदीय पुलिस द्वारा उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार पुलिसकर्मियों के साक्ष्य शीघ्र न्यायालय में निस्तारण कराने पर बल दिया जा रहा है जिसके चलते नतीजे सामने आ रहे हैं।

*सोशल मीडिया सेल*

   *बलिया पुलिस*



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