इच्छुक लाभार्थी को दस लाख तक ऋण दिये जाने का प्राविधान
बलिया। राज्य सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अन्तर्गत स्वरोजगार स्थापना हेतु स्थानीय बैंको के माध्यम से अधिकतम दस लाख तक ऋण दिये जाने का प्राविधान है।
जिला ग्रामोद्योग अधिकारी आरएस प्रजापति ने बताया है कि इस योजना के अन्तर्गत सामान्य जाति के पुरूष लाभार्थियों को पूजीगत ऋण पर चार प्रतिशत की वार्षिक व्याज दर पर तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, भूतपूर्व सैनिक, दिव्यागों एव महिला को शून्य प्रतिशत ब्याज पर बैंको के माध्यम से उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा ऋण उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना हेतु लाभार्थी (महिला एवं पुरूष) की उम्र 18 से 50 वर्ष निर्धारित है। जनपद के इच्छुक लाभार्थी विभाग की वेबसाईट www.upkvib.gov.in पर आनलाईन आवेदन कर सकते है। आवेदन के दौरान आपेक्षित दस्तावेज जैसे कि परियोजना रिपोर्ट, आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो कार्यस्थल का नजरी नक्शा, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आदि की आवश्कता होगी। आनलाईन आवेदन करने की अन्तिम तिथि 20 जनवरी तक है। आवेदन पत्र की हार्ड कापी एवं आवश्यक दस्तावेज -कार्यालय कार्यदिवस जिला ग्रामोद्योग कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।
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