बलिया : 31 दिसम्बर तक कराये फसल का बीमा : श्रीहरि प्रताप शाही




फसल का बीमा कराने के लिए आधार कार्ड, मोबाईल नम्बर होगा अनिवार्य

अगर फसल का बीमा नही कराना है तो 24 तक बैंक को उपलब्ध करा दे, लिखित सूचना


बलिया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत रबी मौसम में फसल बीमा योजना लागू किया गया है। जिसमें बीमा कम्पनी एग्रीकल्वर इंश्योरेन्स कम्पनी ऑफ इण्डिया लिमिटेड (एआईसी) को नामित किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत प्राकृतिक आपदाओं यथा सुखे की अवधि बाढ़, ओला, भूस्खलन, तुफान, चक्रवात, जलभराव, आकाशीय बिजली से उत्पन्न आग एवं रोके न जा सकने वाले अन्य जोखिमों-रोगों/कृमियों से क्षति की स्थिति के कारण बीमित फसल में नुकसान होने से उपज में कमी होने पर योजना के प्राविधान एवं राज्य सूचना के नियमानुसार क्षतिपूर्ति देय होती है। ऋणी कृषक स्वैच्छिक आधार पर बीमा का प्रीमियम जमा कर योजना का लाभ प्राप्त कर सकते है। कृषकों द्वारा बीमा कराने की अन्तिम तिथि 31 दिसम्बर निर्धारित है। 

जिलाधिकारी श्रीहरि प्रताप शाही ने बताया कि ऐसे ऋणी किसान जो अपने फसल का बीमा नही कराना चाहते है वे इसकी लिखित सूचना 24 दिसम्बर तक सम्बन्धित बैंक को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा दें, अन्यथा की स्थिति में बैंक द्वारा उनके खाते से प्रीमियम की धनराशि काट दी जायेगी।गैर ऋणी कृषक- स्वैच्छिक आधार पर निकटतम जनसेवा केन्द्र /बैंक शाखा के माध्यम से अथवा सीधे फसल बीमा पोर्टल के माध्यम से पात्र गैर ऋणी कृषक अपनी अधिसूचित फसल का बीमा नियमानुसार करा सकते हैं। फसल का बीमा कराने के लिए कृषकों के आधार नम्बर के साथ मोबाइल नम्बर व बैंक खाते का विवरण आवश्यक है। कृषकों को आपदाओ के 72 घंटे के अन्दर व्यक्तिगत दावा बीमा कम्पनी को प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। बीमा कराने हेतु समस्त ऋणी व गैर ऋणी कृषकों के लिए आधार कार्ड अनिवार्य है एवं गैर ऋणी कृषकों के लिए आधार कार्ड, खतौनी की प्रति एवं बैंक पासबुक की प्रति अनिवार्य है।



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